ड्रग्स केस में फंसे के बेटे आर्यन () को जब शुक्रवार 8 अक्टूबर को जमानत नहीं मिली तो काफी लोगों को हैरानी हुई। आर्यन के पास से नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो () को कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ था। ऐसे में माना जा रहा था कि कोर्ट आर्यन को जमानत पर रिहा कर सकती है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और 4 घंटे से भी ज्यादा की बहस के बाद भी आर्यन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। की तरफ से कोर्ट में पेश हुए अडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने दावा किया था कि जिस कोर्ट में आर्यन की याचिका थी वह उसे जमानत ही नहीं दे सकता है। कोर्ट ने अनिल सिंह के दावे का सपोर्ट करते हुए माना कि एजेंसी को अभी मामले में आगे और जांच करनी है। इसी के साथ कोर्ट ने आर्यन सहित अन्य आरोपियों की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया। एक एनसीबी के अधिकारी ने कहा, 'यह हमारे लिए बड़ी जीत है, खासतौर पर तब जबकि कुछ लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे कि हम लोगों ने बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने हमारे केस में दम पाया है। अगर बाद में इस केस में जमानत हो भी जाती है तब भी हम लोगों ने अपना पॉइंट साबित कर दिया है।' अधिकारी का कहना था कि कोर्ट का जमानत को खारिज किया जाना इस बात पर मोहर लगाता है कि एनसीबी ने सही तरीके से काम किया है। एनसीबी अधिकारी ने कहा, 'जब अडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट किसी जमानत अर्जी को खारिज कर देता है इसका मतलब यह है कि उसे केस में दम दिख रहा है। इसीलिए कोर्ट ने सभी आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। निश्चित तौर पर अब उन लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे जो एनसीबी की आलोचना कर रहे थे।' अधिकारी ने कहा कि एनसीबी पर किसी भी राजनीतिक दबाव में काम करने के आरोप लगाना गलत है।
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