() के बेटे () के ड्रग्स केस की जांच अभी तक नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो () कर रहा है। अब इस मामले में () भी अपनी जांच शुरू कर सकती है। मुंबई पुलिस इसके लिए पार्टी ऑर्गनाइजर्स और क्रूज शिप के मालिक से पूछताछ करेगी। दरअसल क्रूज पर पार्टी के लिए मुंबई पुलिस से कोई इजाजत नहीं ली गई थी। पुलिस जांच करेगी कि पार्टी में COVID-19 के प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा था या नहीं। अगर किसी भी तरह के नियमों का उल्लंघन पाया गया तो पुलिस जरूरी कानूनी कार्रवाई करेगी। बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस क्रूज शिप के सीसीटीवी फुटेज जांच के लिए मांग सकती है। अभी तक सामने आए वीडियोज से पता चलता है कि शिप पर किसी भी तरह के सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। पार्टी में शामिल अधिकतर लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था। इस मामले में मुंबई पुलिस इंडियन पीनल कोड की धारा 188 और धारा 144 के तहत मामला दर्ज कर सकती है। मुंबई पुलिस से क्रूज शिप पर पार्टी करने की कोई इजाजत नहीं ली गई थी। न तो इस पार्टी के बारे में पुलिस को कोई लिखित जानकारी दी और न ही मुंबई पुलिस को इस बारे में पहले से सूचित किया गया कि क्रूज पर पार्टी ऑर्गनाइज की जा रही है। पुलिस इस मामले में डीजी शिपिंग और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से भी बात करेगी और पूछेगी कि क्या उनसे क्रूज के मालिकों ने कोई इजाजत ली थी या नहीं? बता दें कि COVID-19 के चलते राज्य में अभी आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू है। पुलिस जांच करेगी कि कहीं धारा-188 का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। साथ ही धारा 144 भी लागू है जिसमें 5 से अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठे होने पर पाबंदी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ऐसी पार्टी आयोजित करने के लिए कई एजेंसियों से इजाजत लेनी जरूरी है। अगर जांच में किसी भी नियम की अनदेखी की बात सामने आती है तो मुंबई पुलिस तुरंत मामले में एफआईआर दर्ज कर लेगी।
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